Crime News: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सतना स्थित स्पेशल कोर्ट (Satna-based Special Court) ने रिश्वत मांगने (bribe-demanding case) के एक मामले में बुधवार को पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक को 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सिंहपुर थाना (Singhpur police station) में पदस्थापना के दौरान प्रधान आरक्षक महेंद्र प्रताप ने संतोष कुमार खरे के पुत्र सौरभ खरे के विरुद्ध जल्द चालान पेश करने के एवज में 1900 रुपए रिश्वत की मांग की थी। संतोष कुमार खरे ने इसकी शिकायत लोकायुक्त एसपी रीवा से की थी। प्रधान आरक्षक को रंगे हाथ ट्रैप करने 8 नवम्बर 2019 को दबिश दी गई थी लेकिन ट्रैप असफल रहा था। लोकायुक्त रीवा ने अपराध क्रमांक 271/2019 पंजीबद्ध कर 19 अप्रैल 2023 को विशेष न्यायालय सतना में चालान प्रस्तुत किया था। अदालत ने 8 महीने के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है।
लोकायुक्त रीवा (registered in Lokayukta Rewa) में पंजी बद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना (Special Court Satna) ने आरोपी प्रधान आरक्षक 629 महेंद्र प्रताप वर्मा को धारा 7(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 में दोषी करार दिया है।
ये भी पढ़िए-