Singrauli News: सिंगरौली के मोरवा में लगी धारा 9 को लेकर सामने आई ये भावना; जानिए

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Singrauli News: भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा सिंगरौली (Singrauli) विस्थापितों के हितों को ध्यान मे रखते हुए सिंगरौली (Singrauli) मोरवा के प्रस्तावित सम्पूर्ण भाग मे धारा 09(1) प्रभाव शील कर दी गई है।

सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा सिंगरौली विस्थापितों के हितों को ध्यान मे रखते हुए सिंगरौली (Singrauli) मोरवा के प्रस्तावित सम्पूर्ण भाग मे सी बी ए 1957 (20) की धारा 09(1) प्रभाव शील कर दी गई है। जिसकी विश्वस्त जानकारी सिंगरौली (Singrauli) विस्थापन मंच के मीडिया प्रभारी ललित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा दी गयी है इसमें मिनिरत्न एनसीएल (Miniratna NCL) के मुखिया एवं महानिदेशक माननीय भोलासिह के अभूतपूर्व योगदान और सकारात्मक प्रयास, परिपक्व दूरदर्शिता के साथ-साथ सिंगरौली विस्थापन मंच के माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडल के संरक्षक वरिष्ठ जन, तेजतर्रार भूतपूर्व युवा सदस्यों, तकनीकी सदस्यों, के साथ-साथ इस विस्थापन मंच से संबद्ध सभी आमजन एवं क्षेत्रीय मीडिया बंधु की कारगर रणनीति और सही दिशा में मिनिरत्न एनसीएल (Miniratna NCL) प्रबंधन से अनेकों बार प्रभावी संवाद और सार्थक प्रयास के कारण ही इतनी जल्दी समयसीमा के अनुरूप अथवा पूर्व ही धारा 09 (01) प्रभाव शील हो सकी है।

मिनिरत्न एनसीएल (Miniratna NCL) प्रबंधन से अनेकों बार प्रभावी संवाद और सार्थक प्रयास के कारण ही इतनी जल्दी समयसीमा के अनुरूप ही धारा प्रभाव शील हो सकी है।

 

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