MP News: न्यायालय (Court) द्वारा मिलावट खोरो के खिलाफ सख्ती बरतने के सख्त (strict action) निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव (Collector Umashankar Bhargava) द्वारा जिले के संबंधित विभागो की संयुक्त टीमे गठित कर खाद्य पदार्थो के औचक निरीक्षण करने की कार्यवाही जिले की सभी तहसीलो में एक साथ क्रियान्वित की जा रही है। निरीक्षण (inspection) के दौरान बिना खाद्य पंजीयन के व्यापार कर रहे खाद्य कारोबारकर्ता राधे नाश्ता भंडार माधवगंज को आगामी आदेश तक सील बंद किया जा रहा है। खाद्य कारोबारकर्ता गंदगी में , खाद्य पदार्थ (food items) का निर्माण करते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।
बिना खाद्य पंजीयन (food registration) अथवा लायसेंस (license) के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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