Press Sewa Portal: RNI का नाम बदला और प्रेस, पत्रिकाओं का पंजीकरण नियम भी बदला; जानिए

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Press Sewa Portal: भारत सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (PRP) अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो गया है।

अब से, पत्रिकाओं का पंजीकरण (Registration of magazines) प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (Press and magazines Registration Act), 2023 एवम प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण (Registration of press and magazines) नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा। अधिसूचना के अनुसार, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (Press Registrar General) का कार्यालय- पीआरजीआई (PRGI), जिसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (Registrar of Newspapers for India) के नाम से जाना जाता था, नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा। डिजिटल इंडिया (Digital India) के मूल्यों के अनुरूप, नया अधिनियम देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण (Registration of newspapers and other periodicals) की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करेगा।

समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण (Registration of newspapers and other periodicals) के पंजीकरण (Registration) नई प्रणाली मौजूदा मैनुअल, बोझिल प्रक्रियाओं को बदल देगी। पुरानी प्रक्रिया में कई चरणों में अनुमोदन शामिल होते हैं जो प्रकाशकों के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का कारण बन रहे थे।

इससे पहले, सूचना और प्रसारण मंत्री (Minister of Information and Broadcasting) अनुराग सिंह ठाकुर ने नए अधिनियम के अनुसार विभिन्न आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal of Press Registrar General), प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in) लॉन्च किया था। किसी पत्रिका के प्रिंटर द्वारा दी गई सूचना सहित सभी आवेदन, किसी विदेशी पत्रिका के स्थानीय संस्करण के पंजीकरण (Registration) के लिए आवेदन, किसी पत्रिका के पंजीकरण (magazine registration) का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन, पंजीकरण के प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदन,  ट्रांसफर के लिए आवेदन पत्रिकाओं का स्वामित्व, पत्रिका के प्रकाशक द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना, और पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया आदि सभी कार्य प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।

प्रेस सेवा पोर्टल में क्या क्या खास?

प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in) पेपरलेस प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है और ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, तत्काल डाउनलोड के लिए क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र, प्रिंटिंग प्रेस द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली, टाइटल उपलब्धता के लिए संभावना का प्रतिशत, पंजीकरण तक ऑनलाइन पहुंच , सभी प्रकाशकों के लिए डेटा, वार्षिक विवरण दाखिल करना आदि सेवाएं प्रदान करता है। इसका इरादा एक चैटबॉट-आधारित इंटरैक्टिव शिकायत समाधान सिस्टम स्थापित करने का भी है। प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in) के साथ एक नई वेबसाइट prgi.gov.in भी है जिसमें सभी संबंधित जानकारी और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है।

पंजीकरण के दायरे में क्या-क्या?

नया पीआरपी अधिनियम (PRP Act) पुराने पीआरबी अधिनियम (PRB Act) द्वारा आवश्यक पंजीकरण के दायरे से पुस्तकों और पत्रिकाओं को हटा देता है; नया अधिनियम एक पत्रिका को “एक समाचार पत्र सहित किसी भी प्रकाशन के रूप में परिभाषित करता है जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित और प्रिंट होता है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियाँ शामिल होती हैं लेकिन इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की कोई पुस्तक या पत्रिका शामिल नहीं होती है।” इसलिए, “पुस्तक, या वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रकृति की पुस्तक या जर्नल सहित” को पीआरजीआई के साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

इस पोर्टल में ये भी है खास

नए अधिनियम के अनुसार, पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa Portal) के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। इस तरह पत्रिकाएं निकालने के इच्छुक प्रकाशकों को इसे प्रकाशित करने से पहले इसका टाइटल पंजीकृत करना होगा। चूंकि पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्देशित होगी, आवेदन में त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप आवेदनों की तेजी से प्रोसेसिंग होगी। आवेदन की स्थिति सभी चरणों में अपडेट की जाएगी और आवेदक को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और गलत संचार के कारण होने वाली देरी को समाप्त किया जा सके।

नए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से पत्रिकाओं के पंजीकरण में शामिल चरण इस प्रकार हैं:

  • किसी पत्रिका के मालिक द्वारा साइन अप करना और प्रोफ़ाइल बनाना: पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए, प्रस्तावित पत्रिका के मालिक को 5 प्राथमिकता के क्रम में प्रस्तावित शीर्षकों के साथ आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज़/विवरण प्रस्तुत करके प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa Portal) पर साइन अप करना और एक प्रोफ़ाइल बनाना आवश्यक है। ये शीर्षक विकल्प भारत में कहीं भी एक ही भाषा में या एक ही राज्य में किसी अन्य भाषा में किसी पत्रिका के किसी अन्य मालिक के पास पहले से मौजूद शीर्षक से मिलते हुए नहीं होने चाहिए और ये शीर्षक विकल्प इस प्रयोजन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।
  • प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और जिले में निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक साथ आवेदन: प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa Portal) के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और जिले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए एक साथ पहुंच/उपलब्ध होंगे। इसलिए, किसी अन्य कार्यालय/पोर्टल पर अलग से आवेदन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • ऑनर द्वारा प्रकाशकों को निमंत्रण: प्रोफ़ाइल के निर्माण के बाद, ऑनर पोर्टल के माध्यम से अपने पत्रिकाओं से जुड़े नामित प्रकाशकों को निमंत्रण देगा।
  • प्रिंटर (प्रिंटिंग प्रेस के मालिक/कीपर) द्वारा साइन अप करना और ऑनलाइन सूचना: प्रिंटर (प्रिंटिंग प्रेस के मालिक/कीपर) को पोर्टल में आवश्यक प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करके प्रेस सेवा पोर्टल पर एक ऑनलाइन खाता बनाना आवश्यक है।
  • प्रकाशक द्वारा साइन अप करना और प्रोफ़ाइल बनाना: आमंत्रित/नियुक्त प्रकाशकों को प्रासंगिक दस्तावेज़/विवरण प्रस्तुत करके पोर्टल पर अपनी प्रोफ़ाइल बनाना आवश्यक है।
  • प्रकाशक द्वारा प्रिंटर का चयन/नामांकित करना: पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में, प्रकाशकों को उन मामलों में प्रेस सेवा डेटाबेस से अपने संबंधित प्रिंटिंग प्रेस को नामांकित/चयन करना आवश्यक है जहां प्रिंटिंग प्रेस खाता पहले से ही डेटाबेस में उपलब्ध है। अन्यथा, वे प्रिंटर से पोर्टल में एक ऑनलाइन प्रोफ़ाइल बनाने का अनुरोध कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें प्रस्तावित पत्रिका के लिए प्रिंटर के रूप में चुन सकते हैं।
  • प्रकाशक द्वारा जमा किया जाने वाला पीरियडिकल पंजीकरण आवेदन: अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद, प्रकाशक सभी प्रासंगिक विवरण/दस्तावेज भरकर, आवेदन पर ई-हस्ताक्षर करके और भारतकोश के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
  • आवेदन जमा करने के बाद किसी भी सुधार के लिए विंडो: आवेदन जमा करने के बाद, प्रकाशकों के पास आवेदन में मामूली संशोधन करने के लिए 5 दिन (120 घंटे की समय-विंडो) होती है। इस अवधि के बाद आवेदन में कोई संशोधन संभव नहीं है।
  • एक यूनीक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर के साथ रसीद: आवेदन के सफल अपलोड होने पर, प्रेस सेवा पोर्टल एक यूनीक 10 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) के साथ एक रसीद उत्पन्न करेगा, और प्रकाशक और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल भविष्य के सभी पत्राचारों और संदर्भों के लिए इस रेफरेंस नबंर का उपयोग करेंगे। ।
  • आवेदन और समय पर प्रतिक्रिया में कमियाँ: प्रारंभिक जांच के बाद, भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRGI) का कार्यालय आवश्यकता पड़ने पर त्रुटियों पर संदेश जारी करेगा। प्रकाशकों को 30 दिन की समय सीमा के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने होंगे। इस अवधि का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
  • भारतकोश के माध्यम से पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान: सभी प्रकाशकों के लिए प्रेस सेवा पोर्टल में एकीकृत भारतकोश डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1000 रुपये (केवल एक हजार रुपये) का पंजीकरण शुल्क भेजना अनिवार्य है।
  • पंजीकरण विवरण में संशोधन: प्रेस सेवा पोर्टल पंजीकरण विवरण में संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान करता है। पंजीकरण को संशोधित करने और पत्रिकाओं के विवरण में बदलाव के लिए सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से किए जाने हैं। ये विकल्प ऑनर/प्रकाशक प्रोफ़ाइल में उपलब्ध होंगे।

ये भी ध्यान से पढ़िए

प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 पारंपरिक दृष्टिकोण से पंजीकरण प्रक्रियाओं में एक आदर्श बदलाव लाने की एक पहल है, और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने वाले प्रकाशकों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। नया अधिनियम मौजूदा क़ानूनों से अप्रचलित और पुराने प्रावधानों को हटाने के सरकार के प्रयासों की भी गवाही देता है। विस्तृत जानकारी के लिए, प्रकाशकों और अन्य हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रेस और पत्रिका अधिनियम और पीआरपी नियमों के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ें।

 

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