I & B Ministry: सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने अभद्र, अश्लील और कुछ मामलों में अश्लील कन्टेन्ट (obscene content) प्रकाशित/प्रस्तुत करने वाले 18 OTT प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वित कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने 19 वेबसाइटें, 10 ऐप्स (7 गूगल प्लेस्टोर, 3 एप्पल ऐप स्टोर प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े) और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी है। अब देशभर में ये प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म कहीं भी देखे नहीं जा सकेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur) ने बार-बार ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अभद्र (Indecent), अश्लीलता (obscenity) और दुर्व्यवहार (दुर्व्यवहार) का प्रचार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर बल दिया है।
12 मार्च, 2024 को अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि अभद्र (Indecent) और अश्लील कन्टेन्ट (obscene content) प्रकाशित करने वाले 18 OTT प्लेटफार्मों को हटा दिया गया है।
यह निर्णय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया तथा मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था।
ओटीटी प्लेटफार्मों की सूची
ड्रीम्स फिल्म्स | वूवी (Voovi) | येस्मा | अनकटअड्डा | ट्राई फ्लिक्स | एक्स प्राइम |
नियॉन एक्स वीआईपी | बेशर्म | हंटर्स | रेबिट | एक्स्ट्रामूड | न्यूफ़्लिक्स |
मूडएक्स | मोजफ्लिक्स | हॉट शॉट्स वीआईपी | फ्यूजी | चिकूफ़्लिक्स | प्राइम प्ले |
कन्टेन्ट की प्रकृति
इन OTT प्लेटफार्मों पर डाले गए कन्टेन्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभद्र, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया। इसमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते आदि। सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और कुछ उदाहरणों में, किसी भी विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता से रहित अश्लील एवं यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे।
कन्टेन्ट को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 तथा महिलाओं के स्त्रीग अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया था।
महत्वपूर्ण दर्शक संख्या
OTT ऐप्स में से एक को 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले, जबकि दो अन्य को गूगल प्ले स्टोर से 50 लाख से अधिक की संख्या में डाउनलोड किया गया। इसके अतिरिक्त, इन OTT प्लेटफार्मों ने दर्शकों को अपनी वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेलर, विशिष्ट दृश्यों तथा बाहरी लिंक को प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया। संबंधित OTT प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं की संचयी फ़ॉलोअरशिप थी।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म | खातों की संख्या |
फेसबुक | 12 |
इंस्टाग्राम | 17 |
एक्स (पूर्व में ट्विटर) | 16 |
यूट्यूब | 12 |
OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ लगातार जुड़ाव
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बैठकों, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आईटी नियम, 2021 के तहत स्थापित OTT प्लेटफार्मों और उनके स्व-नियामक निकायों के साथ लगातार इस संबंध में जागरूकता का प्रयास करता है।
भारत सरकार OTT उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब सीरीज के लिए OTT पुरस्कार की शुरुआत, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में OTT प्लेटफार्मों के साथ सहयोग तथा नियामक ढांचे की स्थापना शामिल है। इसमें आईटी नियम, 2021 के तहत स्व-नियमन पर बल दिया गया है।
ये भी पढ़िए- National News: प्रधानमंत्री मोदी ने किया पीएम-सूरज पोर्टल का शुभारंभ; जानिए