Water crisis: मऊगंज में जल संकट गहराया, कलेक्टर को लेना पड़ा ये फैसला; जानिए

By
On:
Follow Us

Water crisis: मऊगंज जिले (Mauganj district) में जल संकट (Water crisis) गहरा गया है, जिससे मऊगंज कलेक्टर (Mauganj Collector) एवं जिला दण्डाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने मऊगंज जिले (Mauganj district) को आगामी 30 जून तक के लिए जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित (Declared a water-scarce area) करने का फैसला लेना पड़ा है। 

इस स्थिति के कारण मऊगंज कलेक्टर (Mauganj Collector) ने जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र (water scarcity area) घोषित कर दिया है। जिले में विभिन्न कार्यों के लिए भू-गर्भीय जल स्त्रोतों के अत्याधिक दोहन एवं तापमान बढ़ने के साथ जल स्तर में तेजी से गिरावट के मद्देनजर ये फैसला लिया है। कलेक्टर के इस आदेश के तहत जिले में 30 जून 2024 तक किसी भी शासकीय भूमि पर स्थिति जल स्त्रोतों में पेयजल तथा घरेलू उपयोग को छोड़कर पानी के उपयोग पर प्रतिबंध (restrictions on water use) लगाया गया है।

मऊगंज कलेक्टर (Mauganj Collector) ने जल संकट (Water crisis) के कारण जिले के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के समस्त जल स्त्रोतों जिनमें नदी, नाले, स्टाप डैम, सार्वजनिक कूप एवं अन्य जल स्त्रोत शामिल है उन्हें पेयजल तथा घरेलू कार्यों हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। 

मऊगंज जिले (Mauganj district) में प्रतिबंध की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा निजी एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नवीन नल कूप खनन की अनुमति नहीं होगी। शासकीय नल कूप खनन को प्रतिबंधों से छूट दी गयी है। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर नल कूप खनन कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित अपने क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन करना होगा। लिखित अनुमति मिलने के बाद ही नल कूप खनन किया जा सकेगा। 

सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत सूखने पर क्या ऑप्शन होगा 

मऊगंज कलेक्टर (Mauganj Collector) के आदेश के तहत अगर जिले के किसी क्षेत्र में सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत सूख जाते हैं और विकल्प के रूप में अन्य सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में एसडीएम निजी पेयजल स्त्रोत को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिग्रहीत कर सकेंगे।

नहीं माना आदेश तो होगी कार्यवाही

प्रतिबंध की अवधि में पेयजल परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मऊगंज कलेक्टर (Mauganj Collector) ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों तथा पीएचई विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। 

 

ये भी पढ़िए-  MP News: कमिश्नर कार्यालय में गत दिवस बैठक आयोजित, एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा; जानिए

For Feedback - vindhyaajtak@gmail.com 
Join Our WhatsApp Channel

Leave a Comment

Live TV