MP News: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल (Collector Pratibha Pal) ने होली में मदिरा (liquor) की बिक्री प्रतिबंधित (ban) रहने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 25 मार्च को पूरे दिन मदिरा (liquor) की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में रीवा जिले की सभी कंपोजिट मदिरा (liquor) दुकानें, शॉप बार, देशी-विदेशी मदिरा (liquor) भंडार, एवं देशी-विदेशी मदिरा (liquor) बाटलिंग यूनिट बंद रहेगी। इस अवधि में मदिरा (liquor) का क्रय-विक्रय भण्डारण और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
बता दे कि कलेक्टर (Collector Pratibha Pal) ने पुलिस अधीक्षक तथा सहायक आयुक्त आबकारी को प्रतिबंध (ban) का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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