Action on private schools: पढ़ाई के नाम पर जेब भरने वाले स्कूलों (schools) को लेकर प्रदेश सरकार (MP Govt) के कड़े रुख के बाद अब ऐसे स्कूलों (schools) की खैर नहीं। इसी क्रम में जबलपुर (Jabalpur) में जिला प्रशासन ने 18 निजी स्कूलों (private schools) के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।
दरअसल, जबलपुर (Jabalpur) में अभिभावकों को खास दुकानों से कॉपी-किताब, यूनिफार्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने के लिये कुछ निजी स्कूलों (private schools) बाध्य करने की लगातार शिकायते मिल रही थी। ऐसे में इन शिकायतों पर जबलपुर (Jabalpur) जिला प्रशासन भी बिना देरी किए एक्शन मोड पर आ गया और 18 निजी स्कूलों (private schools) के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) दीपक सक्सेना के निर्देश पर निजी स्कूलों (private schools) के खिलाफ की जा रही कार्यवाही में शिकायतों की जांच और खुली सुनवाई कलेक्टर (Collector) की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा की जायेगी।
इन स्कूलों पर कार्रवाई
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, स्कूल की फीस (schools Fees) से लेकर कापी-किताब और ड्रेस आदि को लेकर मिली अनियमितता पर जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) के निर्देश पर स्टम्फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट एलायसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर, भेड़ाघाट रोड स्थित आर्किड इंटरनेशनल स्कूल, केयर पब्लिक स्कूल नेपियर टाउन, विजडम वैली स्कूल, माउंट लिटेरा स्कूल, सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सदर, सेंट फ्रान्सिस हाईस्कूल खमरिया, क्राइस्ट चर्च को-एड स्कूल सालीवाडा, जुपिटर इन्टनेशनल स्कूल, आयडियल स्कूल, क्राइस्ट चर्च डायसियस स्कूल घमापुर, क्षितिज माडल हाईस्कूल, नचिकेता स्कूल, कमलादेवी पब्लिक स्कूल एवं लिटिल हार्ट स्कूल भेडाघाट चौराहा के खिलाफ जांच की जा रही है।
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