MP News: संविदा शिक्षक (contractual teacher) के लिए पात्र होने के बावजूद एक महिला को सरकार (government) ने नियुक्त नहीं दी।
इस पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एसएलपी लगाई। इसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। साथ ही महिला को नियुक्ति के साथ एरियर देने का आदेश भी दिया है। दरअसल, सरकार द्वारा 1990 में गैर आैपचारिक केंद्र खोले गए थे। इसमें याचिकाकर्ता पलसीकर कॉलोनी निवासी स्मिता श्रीवास्तव अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुई थीं। इसके बाद सरकार ने संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के लिए भर्ती शुरू की। इसमें अनुदेशकों को भी लाभ दिए जाने की बात कही गई थी।
बता दें कि हाई कोर्ट (High Court) ने अंतिम फैसले में स्मिता को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन सरकार पर एक लाख रुपए की कॉस्ट लगाई थी, जो स्मिता को दी जाना थी।
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