Singrauli News: कलेक्टर चन्द्रषेखर शुक्ला (Collector Chandrashekhar Shukla) के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप सुनील कुमार नरेती, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड बैढन एवं ग्राम पंचायत कथुरा के सचिव अजीत कुमार उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
विदित हो कि वर्तमान में ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इस संबंध में कई बार निर्देष दिये जाने के बावजूद नलजल योजनाओं के संचालन एवं हेण्डपंपों के संधारण में सुनील कुमार नरेती, उपयंत्री के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषों का अवहेलना करने के फलस्वरूप तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र कथुरा के सचिव अजीत कुमार उपाध्याय बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थिति होने के फलस्वरूप तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषों के अवहेलना के फलस्वरूप यह कृत्य सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत कलेक्टर (Collector Chandrashekhar Shukla) के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
बता दें कि सिविल सेवा आचरण वर्गीकरण नियंत्रण (Civil Services Conduct Classification Control) तथा अपील नियम 1966 (Appeal Rules 1966) के नियम 9 के तहत कलेक्टर (Collector Chandrashekhar Shukla) के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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