Bhopal News: एक जुलाई से भोपाल पुलिस (Bhopal Police) का हर जवान डिजिटली और स्ट्रांग (digitally) हो जाएगा।
किसी भी घटनास्थल पर पहुंचने वाली पुलिस (Bhopal Police) के हाथ में डंडा और बंदूक तो होगी ही। उसे टैबलेट और वीडियो कैमरा भी लेकर जाना होगा। क्योंकि इस एक जुलाई से देशभर में तीन नए कानून लागू हो रहे हैं। इससे पुलिस (Bhopal Police) को सबूत कलेक्ट करने के लिए हर घटना की वीडियो रिकार्डिंग करनी अनिवार्य होगी। आरोपी या शिकायतकर्ता के बयान लेने के लिए जाने पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी अनिवार्य होगी। इसके लिए भोपाल पुलिस (Bhopal Police) को प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। प्रश्नों की पुस्तिका तैयार कर जांच अधिकारियों को दी गई है। इसका ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
मप्र पुलिस ने इसके लिए पहले चरण में 24 हजार टैबलेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया है।
सूत्रों के अनुसार पुलिस एक एप पर भी काम कर रही है। जो जांच अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ऐप पुलिस को अपराध स्थल (क्राइम सीन) को फिल्माने और रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने के अलावा यह सब अदालतों को सौंपने में मदद करेगा। एप अपराध स्थल से वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों को संभालेगा। जांच अधिकारी इन्हें ऐप से सीधा अपलोड कर सकेंगे।
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