MPCZ: बिजली कंपनी के कार्मिकों को मिला ये कानूनी अधिकार भी; जानिए इस खबर में

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MPCZ: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (madhya kshetra vidyut vitaran company) ने सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) से अपील की है।

 

बिजली उपभोक्ताओं से ये अपील की गई है कि वे अपने परिसर में स्थापित मीटर की रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी कार्य के लिए बिजली कंपनी के अधिकृत कार्मिक अथवा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को प्रवेश करने से न रोके। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में दिये गये प्रावधानों के तहत मीटर की रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी कार्य के लिए कंपनी को सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसर में सूचना देकर प्रवेश करने के कानूनी अधिकार हैं। 

 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (madhya kshetra vidyut vitaran company) के अनुसार, केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू स्थल अथवा परिसर का निरीक्षण, परीक्षण या जांच, सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्यकाल के दौरान अधिवासी वयस्क पुरुष की उपस्थिति में आवश्यक है।

 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (madhya kshetra vidyut vitaran company) ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जिनके मीटर परिसर के अंदर स्थापित हैं अथवा अनधिकृत विद्युत उपयोग की जांच, उपकरणों में अनधिकृत वृद्धि एवं फेर-बदल, विद्युत की चोरी तथा दुरूपयोग, विद्युत विचलन, मीटर एवं लाइनों से छेड़छाड़ जैसे संदेहास्पद मामलों में विद्युत उपभोक्ताबिजली कंपनी के अधिकृत कार्मिक अथवा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को मीटर रीडिंग, जॉच, विजिलेंस चेकिंग तथा अन्य बिजली संबंधी कार्यों को करने लिए अपने परिसर में प्रवेश करने दें। उपभोक्ता कार्मिकों से फोटो युक्त परिचय पत्र देखने की मांग कर सकते हैं। कंपनी उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिद्युत आपूर्ति करने तथा उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है। उपभोक्ता इसके लिये बिजली कंपनी के कार्मिकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

 

 

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