Singrauli Breaking: सिंगरौली जिले में एक किशोरी से जबरन ज्यादती के आरोपी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित अर्थदंड का फैसला सुनाया है।
दरअसल, सिंगरौली जिले में वर्ग विशेष की किशोरी को झांसा देकर ज्यादती करने के एक चर्चित मामले में पीड़ित के कथन व अन्य साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सहित अर्थदंड का फैसला सुनाया है। विशेष पाक्सो न्यायालय में अभियुक्त आशीष कुमार गुप्ता निवासी करसुआ राजा थाना माड़ा को धारा 3(2)(वी) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आजीवन कारावास सहित 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है।
न्यायालय ने अभियुक्त को भादंसं की धारा 376 (3) के अधीन भी 20 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
साथ ही विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत भी 20 साल कठोर कारावास सहित 5 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का दंडादेश शुक्रवार को पारित किया है। न्यायालय ने फैसले में निहित किया है कि अभियुक्त को दी गई सभी कारावासीय सजा साथ-साथ भुगताई जाए।
कठोर कारावास एवं अर्थदंड का दंडादेश
न्यायालय ने फैसले में उल्लेख किया है कि संपूर्ण अर्थदंड की राशि जमा होने पर बतौर प्रतिकर पीड़िता को अपील अवधि पश्चात प्रदान की जाये। विशेष न्यायालय ने महिला पुलिस थाने के इस मामले में तत्परता से सुनवाई करते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास एवं अर्थदंड का दंडादेश पारित कर फरियादिया पक्ष को शीघ्र न्याय प्रदान किया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से उक्त मामले में विशेष अपर लोक अभियोजन अधिकारी आनंद कमलापुरी ने तार्किक ढ़ंग से पक्ष रखा और उन्होंने न्यायालय से मामले की गंभीरता के मद्देनजर अभियुक्त को कठोर सजा दिये जाने की मांग की थी।
खेल ग्राउंड में झांसा देकर की थी ज्यादती
अभियोजन के अनुसार परिजनों के साथ किशोरी 26 जुलाई 2023 को आरक्षी केन्द्र महिला पुलिस थाना वैढ़न के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध लिखित रिपोर्ट की थी। किशोरी ने उल्लेख किया कि मेरे घर के पास खेल ग्राउंड में आरोपी क्रिकेट खेलने आता था। इस दौरान उसकी जान-पहचान उससे हो गयी थी। दोनो में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थीं। इसी बीच घटना दिनांक की रात आरोपी ने उसे ग्राउंड में बुलाया, जब वह वहां पहुंची तो आरोपी आशीष गुप्ता ने झांसा देकर उसके साथ जबरन ज्यादती की थी।
ग्राउंड के दुस्साहस के बाद भी थमा नहीं आरोपी
ग्राउंड के दुस्साहस के बाद भी आरोपी थमा नहीं और किशोरी को बहला-फुसला कर पुन: ज्यादती करता रहा। इतना ही नहीं वह पीड़िता को फोन करने लगा। कॉल न उठाने पर आरोपी पीड़िता के पिता के मोबाइल पर भी फोन करने लगा। फोन नहीं उठाने पर आरोपी उसके घर आ धमका, तब किशोरी ने परिजनों को ज्यादती के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट की थी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के कथन व अन्य वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मय चालान विशेष न्यायालय समक्ष पेश किया था।
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