Singrauli News: फूड इंस्पेक्टर के बिना मेडिकल स्टोर्स की जांच ननि द्वारा करना सही नहीं; जानिए

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Singrauli News: सिंगरौली (Singrauli) के नगर निगम क्षेत्र (Municipal Corporation) में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नगर निगम कमिश्नर (Municipal Corporation Commissioner) के द्वारा मेडिकल स्टोर्स की जांच कर जो कार्यवाही की जा रही है, वह सही नहीं है। इसलिए नगर निगम (Municipal Corporation) ये जांच सही नही और इसे रोका जाए।

ये मांग सिंगरौली कलेक्टर (Singrauli Collector) से की गई है। दरअसल, संपूर्ण दवा विक्रेता संगठन एवं एमपीपीए फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर सिंगरौली कलेक्टर (Singrauli Collector) को एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमे ये कहा गया है कि फार्मेसी एक्ट एवं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उन्हें बायो वेस्ट को संग्रह करके उसे अलग करने को निर्देशित नहीं किया गया है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर संचालक दवाइयां ही डिस्पेंस करते हैं और मरीज के पर्चे के अनुसार उन्हें दवाएं पैक करके देते हैं और इनका उपयोग डॉक्टर क्लीनिक या अस्पताल में करते हैं इसलिए मेडिकल स्टोर में मेडिकल वेस्ट और सिरिंज, निडिल आदि के संग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि मेडिकल स्टोर्स (medical stores) का ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस व अन्य दस्तावेज चेक किये जा रहे हैं, ये भी पूर्णत: गलत है, क्योंकि इन जांचों के लिए शासन के द्वारा औषधि निरीक्षक (फूड इंस्पेक्टर) पदस्थ किये गये हैं।

इसलिए मेडिकल स्टोर्स की जांच को औषधि निरीक्षक को निर्देशत किया जाए और गैर संस्था की जांच को रोका जाये। ज्ञापन सौंपने वालों में सुशील कुमार यादव, संतोष कुमार सिंह, अनिल कुमार कुशवाहा, नवरतन कुमार रजक, नीरज कुमार तिवारी, सुधीर चंद्र, राज कुमार कुशवाहा, पुनीत रजक, वेद प्रकाश शाह, आजाद अहमद, सुरेन्द्र, अरविंद प्रसाद कुशवाहा, राम सागर शाह, बिपिन द्विवेदी, संजय सेन, प्रमोद निगम, अमर सिंह समेत अन्य मेडिकल स्टोर संचालक शामिल थे।

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