Singrauli News: पत्नी की गर्दन कुल्हाड़ी से काटने वाले को आजीवन कारावास की सजा; जानिए

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Singrauli News: सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढोंगा में कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन अलग करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।

 

 

दरअसल, अपर सत्र न्यायाधीश देवसर के न्यायालय ने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के कथन व अन्य तथ्यात्मतक साक्ष्यों के आधार पर हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। देवसर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा के न्यायालय ने अभियुक्त शिव प्रसाद शाहू उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम ढोंगा थाना जियावन को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कठोर कारावास की सजा का दंडादेश पारित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त आपराधिक मामले में 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। न्यायालय ने जियावन थाना क्षेत्र के उक्त मामले में को गंभीर करार दिया और उसे दी गई उपरोक्त सजा को पर्याप्त माना है। 

 

बताते चलें कि सिंगरौली जिले के ग्राम ढोंगा थाना जियावन क्षेत्रांतर्गत घटना दिनांक 5 फरवरी 2022 को आरोपी पति ने पत्नी देववती के बाल पकडक़र कुल्हाड़ी से वार कर सिर धड़ से अलग कर मौत के घाट उतार दिया था। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल निर्मित हो गया था। 

 

इस मामले को पुलिस ने भी गंभीरता के साथ सनसनीखेज वारदात की श्रेणी में चिन्हित कर लिया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से मार्कंडेय मणि त्रिपाठी अपर लोक अभियोजन अधिकारी ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने घटना के प्रत्यक्षदर्शी किशोर सहित अन्य के कथन पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया एवं न्यायालय से आरोपी को कठोर सजा दिये जाने की मांग की थी। 

 

ये है पूरा घटनाक्रम

  • प्रताड़ना से हुई शुरुआत

अभियोजन के अनुसार जियावन थाना क्षेत्र के ढोंगा ग्राम निवासी शिव प्रसाद शाहू और उसकी पत्नी देववती रहते थे। उनके दांपत्य जीवन में दोनों के संबंध से कई खुशियों का दौर बाल-गोपाल आने से हुआ था। इसी बीच दंपत्ति के मध्य आपसी विवाद भी पति द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना से शुरू हुआ जो बढ़ता चला गया। प्रताड़ना से आजिज आकर देववती शिव प्रसाद से अलग हो, उसके रिश्ते के कथित भाई के साथ रहने लगी थी। जिससे शिव प्रसाद बेवफाई का बदला लेने कई असफल प्रयास कर चुका था।

 

  • छत पर चढ़ा और काट दिया था सिर

घटना दिनांक को देववति अपनी बहन प्रीति और अन्य पड़ोस की महिलाओं के साथ छत पर बैठी थी। तभी वहां बाइक से आरोपी शिव प्रसाद आया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिसे लेकर वह सीढ़ी चढ़ छत पर जा पहुंचा। कुल्हाड़ी देख साथ बैठी महिलायें भागने लगीं। इसी बीच शिव प्रसाद ने आव देखा न ताव, देववती के बाल पकड़े और कुल्हाड़ी के वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी को कटा सिर दिखाते हुए आरोपी सीढ़ी के समक्ष सिर को रख दिया और नीचे उतरा कुल्हाड़ी सहित अपनी बाइक से फरार हो गया था। नीचे खेल रहे किशोर उम्र के लडक़ों ने भी आरोपी की हरकतें देखीं व भयभीत भी हो गये थे। जिन्होंने पुलिस व न्यायालय के समक्ष घटना का सजीव कथन भी किया था। 

 

तब से अब तक था जेल में आरोपी

सूचना पर पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर मृतका महिला के शव पंचनामा तैयार कर पीएम हेतु अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के कथन उपरांत अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके द्वारा बताये गये स्थान नदी समीप छिपाई गई हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया था। पुलिस ने मामला भादंसं की धारा 302 के तहत दर्ज कर विवेचना उपरांत मय चालान आरोपी को न्यायालय समक्ष पेश किया था। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया था, गिरफ्तारी दिनांक से अब तक आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल ही था।

 

 

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