Singrauli News: सिंगरौली जिले में विशेष पाक्सो न्यायालय देवसर ने आरोपी को ताजिंदगी कैद की सजा का फैसला सुनाया है और 52 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
दरअसल, मोरवा के गोरबी क्षेत्र के एक मामले में विशेष न्यायाधीश सोनल चौरसिया के न्यायालय ने बालिका से जबरन ज्यादती करने के एक सनसनीखेज मामले में दोषी अभियुक्त को ताजिंदगी कैद की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त दिलीप कुमार रावत निवासी ग्राम चंद्रखोह, थाना मोरवा को धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास (शेष जीवन काल तक) की सजा का दंडादेश पारित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त अपराध की धारा के अंतर्गत 50 हजार रूपये अर्थदंड भी अधिरोपित भी किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि की धारा-363, 366 के तहत भी क्रमशः तीन वर्ष एवं 10 वर्ष कठोर कैद सहित दो हजार रूपए अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।
न्यायालय ने फैसले में निर्देशित किया है कि अभियुक्त को दी गई मूल कारावासीय सजाएं साथ भुगताई जायें।
न्यायालय ने मोरवा क्षेत्र के करीब सालभर पुराने मामले में ट्रैक एडं टाइमिंग पद्धति से सुनवाई पूर्ण कर पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय की धारणा को साकार किया है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से इस मामले में अपरलोक अभियोजन अधिकारी मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय से आरोपी का कठोर सजा दिये जाने की मांग की। न्यायालय में उक्त सनसनीखेज चिन्हित मामले में एएसआई सह पुलिस विवेचक भिपेंद्र पाठक ने कम उम्र की पीड़िता के मद्देनजर समस्त विधिक पहलुओं पर गौर करते हुए तथ्यगत साक्ष्यों को चालान में समाहित किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर मयचालान न्यायालय समक्ष पेश किया।
ऐसे बालिका के साथ हुई थी ज्यादती
अभियोजन के अनुसार घटना के पश्चात मां के साथ पीड़िता पुलिस चौकी पहुंची थी। वहां पर वह आरोपी के विरूद्ध आपबीती घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि घटना 20 दिसंबर 20-23 के दिन के वक्त आरोपी द्वारा कारित की गई थी। उसकी मां ने पुलिस का बताया था कि उक्त दिन मैं सुबह अपने पति के साथ पीड़िता की बड़ी बहन की शादी के लिए लड़का देखने पास के गांव गई थी। तभी 11 बजे दिन में पीड़िता की बड़ी बहन ने फोन कर मां को बताया कि आरोपी ने छोटी बहन के साथ जबरन ज्यादती की है। बकरी चराने गई पीड़िता को झाड़ी से उठाकर उसकी सहेली घर लेकर आई थी।