MP News: शहडोल (Shahdol) कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत खांड के सचिव को सस्पेंड कर दिया है।
कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गोविंद सिंह ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पी.एम. जनमन योजना के सर्वे कार्य में घोर लापरवाही बरती। उनका यह कृत्य न केवल ग्राम पंचायत सचिव के पदीय दायित्वों के विपरीत है, बल्कि मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का भी उल्लंघन है। यह कार्य मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत दंडनीय अपराध है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहपारू रहेगा।
आपको बता दें कि यह कार्रवाई अति पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के कारण की गई है।
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