Singrauli News: सिंगरौली जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित, जानिए प्रतिबंध का समय

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Singrauli News: सिंगरौली जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सिंगरौली कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर प्रतिबंधित लगाया है। सिंगरौली कलेक्टर ने ये प्रतिबंध बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लगाया है।

 

 

दअरसल, छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षाओं एवं समस्त प्रकार की परीक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के तहत सिंगरौली जिले की राजस्व सीमा में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आदेश पारित किया है। यह आदेश 7 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

 

सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शुक्ला ने अपने आदेश में कहा है कि सिंगरौली जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। 

 

सिंगरौली जिले में प्रतिबंधित अवधि के दौरान ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार ध्वनि का स्तर मानक सीमा के बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से इसके विनियमन और नियंत्रण की आवश्यकता है। यह आदेश आम जनता के महत्व का है और आम जनता को संबोधित है। जिसकी क्रमशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति / आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (5) के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

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