MP News: इंदौर (Indore) जिला कोर्ट ने 10 साल पुराने एक्सीडेंट के मामले में कुल 6.56 लाख रुपए का क्लेम मंजूर किया है।
बता दें कि अगस्त 2015 में पीथमपुर में हुआ एक्सीडेंट दरअसल एक क्रिमिनल केस था। इसमें मैजिक ड्राइवर द्वारा छेड़छाड़ करने पर दो लड़कियां चलते वाहन से कूद गई थीं। इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई थी और दूसरी घायल हो गई थी। मामले में पीथमपुर पुलिस ने मैजिक ड्राइवर के खिलाफ छेड़छाड़, अपहरण, पाक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें आरोपी ड्राइवर को कारावास भी हुआ। केस में पुलिस ने एक्सीडेंट की धारा नहीं लगाई थी। अब क्लेम केस में कोर्ट ने साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद इसे सड़क दुर्घटना का भी केस माना।
आपको बता दें कि ड्राइवर की गलती और इंश्योरेंस कंपनी को जवाबदेह मानते हुए क्लेम मंजूर किया।
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