Singrauli News: सिंगरौली जिले के 5 ग्रामों की भूमियों के नामांतरण और नवीन निर्माण आदि पर सिंगरौली कलेक्टर ने रोक लगा दी है।
दरअसल, पत्र क्रमांक/298/भू-अर्जन/23, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 जिला सिंगरौली का पत्र क्रमांक 348/ तकनीकी /सिंगरौली/2025 दिनांक 21/02/2025 द्वारा सूचित किया गया है कि सिंगरौली जिले में निर्माणाधीन गोंड माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सोनगढ़ बैराज से प्रभावित सिंगरौली जिले की निजी भूमि के भू-अर्जन हेतु, ग्राम चमारीडोल, दुधमनिया, हट्टा, झारा, भीखाझरिया की कुल 05 ग्राम की 230.232 हे. रकवा का भू-अर्जन किया है।
उक्त पांच ग्रामों की भूमियों का अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा-11 में प्रकाशित आराजी खसरा नं. की भूमियों पर समस्त प्रकार के अंतरण एवं अभिलेखों में नामांतरण तथा इन पर किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण इत्यादि पर कलेक्टर सिंगरौली ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
इस रोक के सम्बन्ध में सिंगरौली कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परियोजना हेतु अधिग्रहण के लिए अधिसूचित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर / सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से निर्माण कार्य उपबंधित प्रावधान अनुसार एवं अंतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी तथा फौती वारिसाना के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी। सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा ये पत्र 27 फरवरी को जारी किया गया है।