शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट, लेट होगी प्रक्रिया, हाइकोर्ट ने मांगा जवाब | High Court seeks reply from government on MP Teacher Recruitment Exam 2024

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प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 10000 पदों के लिए 2 परीक्षाएं- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ली जानी हैं। प्रक्रिया के दौरान ही नवीन शिक्षक भर्ती नियम 2024 का नियम 12.4 परिवर्तित कर दिया था जिसे एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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कटनी के दिनेश गर्ग सहित करीब डेढ दर्जन उम्मीदवारों ने हाइकोर्ट में याचिका लगाकर नियम में बदलाव को आरक्षण के नियम का उल्लंघन बताया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को खासा नुकसान होगा।

नियम को चुनौती देने से भर्ती प्रक्रिया में विलंब सुनिश्चित

याचिका पर सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के जज विवेक जैन ने राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। इसके लिए 6 सप्ताह में की समय अवधि तय की गई है। नियम को चुनौती देने से भर्ती प्रक्रिया में विलंब सुनिश्चित हो गया है।



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