इंदौर, 24 जून (भाषा) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने ग्राहकों से शराब की अनुचित कीमत वसूले जाने पर 17 ठेकों के खिलाफ कुल 43.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी की अगुवाई में की गई जांच में इन ठेकों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा या न्यूनतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर शराब बेचे जाने के सबूत मिले हैं।
अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया,’जिले में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत वसूले जाने के अधिकांश मामले बीयर और व्हिस्की की अलग-अलग ब्रांड की बोतलों से जुड़े हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ऐन पहले पुराने स्टॉक को खपाने के लिए शराब को न्यूनतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं।’
उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग ने जिले में देशी-विदेशी शराब की सभी 173 दुकानों पर क्यूआर कोड चस्पा कर दिए हैं जिन्हें मोबाइल फोन से स्कैन करके शराब की सही कीमत पता की जा सकती है।
अधिकारी ने बताया कि अगर किसी ठेके पर शराब का अनुचित दाम वसूला जाता है, तो ग्राहकों द्वारा आबकारी विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
भाषा हर्ष
अमित
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