सतना: Jabalpur High Court News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जिसकी सराहना न केवल न्याय व्यवस्था के संवेदनशील दृष्टिकोण के रूप में की जा रही है बल्कि यह समाज और पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। कोर्ट ने सतना जिले के कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी को एक अनोखी सजा सुनाई है उन्हें 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच चित्रकूट क्षेत्र में अपनी खुद की आय से 1,000 फलदार वृक्ष लगाने होंगे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी स्वयं उठानी होगी।
Jabalpur High Court News: दरअसल वर्ष 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सतना जिला अदालत ने आरोपी राम अवतार चौधरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को इस अपील पर सुनवाई करते हुए पीड़िता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और इसकी तामील की जिम्मेदारी सतना पुलिस को सौंपी गई।
Jabalpur High Court News: लेकिन थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी द्वारा यह नोटिस समय पर पीड़िता तक नहीं पहुंचाया गया। कोर्ट ने इसे एक गंभीर लापरवाही मानते हुए न केवल अपनी नाराजगी जाहिर की, बल्कि पर्यावरण के हित में एक सृजनात्मक दंड के रूप में वृक्षारोपण की सजा सुनाई। थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी ने कोर्ट के इस आदेश को एक दंड नहीं, बल्कि अवसर के रूप में लिया है। उन्होंने कहा की कोर्ट ने जो सजा सुनाई है मैं उसे अपना सौभाग्य मानता हूं। यह मेरे लिए पुण्य कमाने का अवसर है। मैं पूरे मन से इस कार्य को निभाऊंगा।