बेटे की चाहत में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी दशरथ पाल को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला |

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ग्वालियर: Gwalior News: ग्वालियर में जिला अदालत की अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के दोषी दशरथ पाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार, दशरथ पाल बेटे का जन्म नहीं होने से अपनी पत्नी श्रृष्टि से नाराज था।

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Gwalior News: 13 दिसंबर 2023 को वह पत्नी को सुतारपुरा से हुरावली वाले घर की सफाई के लिए लेकर आया था। घर में दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दशरथ ने पत्नी की हत्या के इरादे से मारपीट की और बाहर से ताला लगाकर चला गया। घर के अंदर से रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी ने दशरथ के परिजनों को सूचना दी। परिजन जब घर पहुंचे तो बाहर से ताला लगा हुआ था।

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Gwalior News: दूसरी चाबी से ताला खोलकर अंदर पहुंचे तो श्रृष्टि रो रही थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। परिजन उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरू में मर्ग कायम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने दशरथ पाल से पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया है।

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