असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैलने के बाद सुअरों की आवाजाही पर प्रतिबंध

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असम सरकार ने राज्य भर में ‘अफ्रीकन स्वाइन फीवर’ (एएसएफ) के मामलों में ‘‘खतरनाक’’ वृद्धि के बीच सुअरों की अंतर-जिला आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सात जिलों में सुअर के मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां एएसएफ के मामले अधिक पाए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि 100 प्रतिशत मृत्यु दर के साथ अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने राज्य में सुअर पालन उद्योग को तबाह कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष जनवरी से राज्य भर में एएसएफ के मामले ‘‘चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं’’ तथा इस बीमारी के 297 केंद्र सामने आए हैं, जिनमें से सात में अधिक संख्या में मामले सामने आए हैं।
ये सात जिले हैं धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, शिवसागर, दरांग, जोरहाट और डिब्रूगढ़।

आदेश के अनुसार, स्थिति को देखते हुए तथा पशुओं में संक्रामक एवं संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत राज्य में जीवित सुअरों की अंतर-जिला आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि रोग को और फैलने से रोका जा सके।



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