Singrauli Breaking: नाबालिग लड़की का बाल विवाह (child marriage) कराए जाने का एक मामला सिंगरौली जिले में सामने आया है। जिसमें 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह (child marriage) कराए जाने के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया है।
बाल विवाह (child marriage) ये मामला नवानगर थाना अंतर्गत क्षेत्र के निगाही की LCH बस्ती का है। मुखबिर से मिली सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने रोका बाल विवाह (child marriage)।
Singrauli Breaking: पुलिस अधीक्षक को मिली थी मुखबिर से सूचना
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी को दिनांक 27 अप्रैल को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 मई को निगाही की LCH बस्ती में 16 वर्ष 6 माह की नाबालिग बालिका का बाल विवाह (child marriage) कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही ये भी पता चला कि ये बाल विवाह (child marriage) पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में थाना अनपरा अंतर्गत के ग्राम अनपरा में कराया जाने वाला है।
Singrauli Breaking: नाबालिग के घर पहुंची पुलिस, दर्ज की बयान
पूर्व में ही मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा शाखा एवं अजाक राजाराम धाकड़ को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा राजाराम धाकड़ द्वारा त्वरित रूप से एक्शन लेते हुये थाना प्रभारी नवानगर से विस्तृत चर्चा कर वैधानिक कार्यवाही के लिए थाना स्तर पट ही एक टीम का गठन किये और मौके पर पहुंच कर पुलिस टीम ने बाल विवाह (child marriage) को रोकने की कार्यवाही की। पुलिस टीम नाबालिग बालिका के निज निवास में पहुंच कर उसका बयान दर्ज की। साथ ही नाबालिग बालिका के माता-पिता का भी पुलिस ने बयान दर्ज किया।
Singrauli Breaking: नाबालिग के परिजनों को पुलिस ने दी हिदायत
परिवारजनों को बेटी के नाबालिग होने के बावजूद भी विवाह करने पर कानून में विहित प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हुये वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में नोटिस दिया गया। साथ ही उनको यह हिदायत दी गई कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना गैर कानूनी है। पुलिस की इस कार्यवाही और समझाईश पर पूरे परिवार ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुये सर्वसहमति से विवाह को रोका गया। इस प्रकार पुलिस की तत्परता से नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया।
Singrauli Breaking: इस प्रकार की घटना हुई तो होगी कार्यवाही
उप पुलिस अधीक्षक राजाराम धाकड़ ने बताया कि नाबालिक बालक बालिकाओं का विवाह करना कानूनन अपराध है, जिले में इस प्रकार की कोई भी घटनाएं देखने या सुनने को मिलती हैं तो उस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
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