RBI New Rule Of 2000 Notes: 2000 के नोट बदल लीजिए, ये हम नहीं बल्कि रिजर्व बैंक (RBI) का कहना है। दरअसल, रिजर्व बैंक (RBI) 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा। हालांकि, मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है।
2000 का नोट नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद मार्केट में आया था। तब नोटबंदी में PM नरेंद्र मोदी ने 500 व 1000 के नोट बंद कर दिए थे और इन्हीं की जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था।
RBI New Rule Of 2000 Notes: कब तक 2000 के नोट बैंक में कर सकते हैं जमा?
रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने सर्कुलर में फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें।
RBI New Rule Of 2000 Notes: नोट कब-कहाँ बदल सकते हैं?
सर्कुलर में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदल सकता है, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी।
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