non-government salaried employees: गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों (non-government salaried employees) के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों (non-government salaried employees) के अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट से जुड़ी है।
दरसअल, गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों (non-government salaried employees) के अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट (उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में, चाहे सेवानिवृत्ति पर हो या कोई अन्य स्थिति हो) पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10एए) (ii) के तहत केवल अधिकतम 3 लाख रुपये थी।
non-government salaried employee: टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई
वित्त मंत्री के द्वारा अपने बजट भाषण, 2023 में किए गए प्रस्ताव पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या अन्य स्थिति में अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने को अधिसूचित कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना जाएगा।
non-government salaried employee: छूट 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी
अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी। जहां इस तरह के भुगतान गैर-सरकारी कर्मचारी द्वारा एक से अधिक नियोक्ता से उसी पिछले वर्ष में प्राप्त किए जाते हैं।
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इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10(10एए) (ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी, जैसा कि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में धारा 10(10एए)(ii) के तहत कर्मचारी की कुल आय में पहले से ही अनुमत या स्वीकृत टैक्स छूट से घटाया गया है।
non-government salaried employee: अधिसूचना प्रकाशित हो गई
अधिसूचना संख्या 31/2023 दिनांक 24 मई 2023 को प्रकाशित कर दी गई है और यह https://egazette.nic.in पर उपलब्ध है।
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