Rewa News: रीवा सेंट्रल जेल से (Rewa Central Jail) पैरोल पर उम्र कैद की सजा काट रहा एक कैदी फरार है। यदि कैदी समय पर वापस नहीं आता है, जेल प्रहरी (Prison Guard) की शिकायत के आधार पर अमहिया पुलिस ने आरोपी (Accused) और जमानतदार (Surety) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
साथ ही अनुपपुर थाने को सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. अमहिया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि फरियादी विष्णु त्रिपाठी पुत्र राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी 37 वर्ष जेल प्रहरी क्रमांक 295 पद के लिए आवेदन लेकर पहुंचा था। बताया जाता है कि भागे हुए अपराधी रामखेलावन उर्फ खेल्ली का पुत्र डोडल सिंह गोंड उम्र 39 वर्ष निवासी सांचरा थाना राजेंद्रग्राम जिला अनूपपुर का रहने वाला है।
जेल मुख्यालय भोपाल (Jail Headquarters Bhopal) के पत्र के आधार पर उन्हें 17 जून को रीवा सेंट्रल जेल रीवा से पैरोल पर रिहा किया गया था। लेकिन वह वापस नहीं आया, धारा 224,109 के तहत मामला दर्ज किया गया।
जमानत पर रिहा कैदी वापस ना लौटने पर केस दर्ज
रीवा सेंट्रल जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि रामखेलावन उर्फ खेल्ली सिंह गोंड की पैरोल अवधि 2 जुलाई को समाप्त हो रही है। वह अभी तक वापस नहीं आया है. ऐसे में बेलीफ ललिया बाई स्वामी डोडल सिंह निवासी ग्राम सांचरा पोस्ट दमहेड़ी थाना राजेंद्रग्राम तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के खिलाफ 3 जुलाई को अमहिया थाने में धारा 224,109 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गयी है.
हत्या के लिए आजीवन कारावास
बता दें कि आरोपी रामखेलावन उर्फ खेली को जिला न्यायालय ने अपराध संख्या 63/2011 आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत दोषी ठहराया है. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने 27 अप्रैल 2011 को दोषी करार दिया। ऐसे में 14 फरवरी 2014 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब से आरोपी रीवा जेल में सजा काट रहा है।
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