नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके चलते, वीकेंड पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें सामान्य समय (रात 10 बजे) से दो घंटे पहले, यानी रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “वीकेंड तक दुकानें अब रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। यह फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण बनी स्थिति को देखते हुए पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया है।”
आज दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद रहेंगे
आज, 25 जुलाई को दिल्ली मेट्रो के कुल 18 स्टेशन बंद रहेंगे। DMRC के ये स्टेशन हैं – लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली।
FRS सिस्टम से आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,500 उपद्रवियों की पहचान की गई
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच, वहां तैनात फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के ज़रिए एक अहम जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2,500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और ये अपराधी पुलिस को निशाना बनाने के लिए भीड़ में घुस रहे हैं।
20 जुलाई को हुई हिंसा के बाद जंतर-मंतर पर FRS सिस्टम लगाया गया
वे धारदार हथियारों का इस्तेमाल करके हमला कर रहे हैं। गौरतलब है कि 20 जुलाई को हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर FRS सिस्टम तैनात किया था। पिछले तीन दिनों—21, 22 और 23 जुलाई—के दौरान 2,500 से ज़्यादा उपद्रवियों की पहचान की गई और दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 15 FIR दर्ज की हैं। उन्होंने कहा कि यह निगरानी सिस्टम आम प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद वॉन्टेड अपराधियों, भगोड़ों, हिस्ट्री-शीटर और “बदमाशों” (BCs) की पहचान करना है, जो प्रदर्शन में घुसकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक रोकने वाला बिल मंज़ूर किया
केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक के मामलों में सख़्त सज़ा सुनिश्चित करने के लिए एक ड्राफ़्ट बिल को मंज़ूरी दी। यह बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंज़ूर किया गया और इसे अगले हफ़्ते संसद में पेश किया जाएगा। यह बिल ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ में संशोधन करेगा और इसमें संगठित पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।










