Crime News: सतना (Satna) कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ बलात्कार (kidnapping and raping a minor) करने के मामले में दुष्कर्मी (rapist) को आजीवन कैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है।
सतना ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म (raping a minor) के आरोपी विवेक कुमार नामदेव तनय शिवेन्द्र प्रसाद नामदेव (23) निवासी ग्राम देवरा क्रमांक 1 टिकुरी चौराहा थाना कोटर जिला सतना को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 366 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास (life imprisonment) एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 5 एल /6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
सतना (Satna) ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म (raping a minor) के आरोपी को आजीवन कैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है।
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