Explained- BNS Section 118 | Rahul Gandhi के 6 घंटे के हाई-वोल्टेज धरने के आगे झुकी पुलिस! पैलेट गन कांड में दर्ज हुई BNS 118 और 125 के तहत FIR!

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पैलेट गन से गंभीर रूप से घायल हुए छात्र साहिल लोचव की शिकायत पर केस दर्ज कराने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में छह घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118 और 125 के तहत FIR दर्ज कर ली।  राहुल गांधी ने इसे “न्याय की दिशा में पहला कदम” बताते हुए आरोप लगाया कि ऊपर से आदेश के कारण पुलिस एक महीने से इस मामले में FIR दर्ज करने से बच रही थी। दिल्ली पुलिस ने यह मामला तब दर्ज किया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पैलेट गन हमले के शिकार साहिल लोचव की शिकायत पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर धरना दिया।

BNS की धारा 118 और 125: इन धाराओं में क्या कहा गया है?

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 118 खतरनाक हथियारों, साधनों या हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करके जान-बूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की पुरानी धारा 324 और उससे जुड़े प्रावधानों की जगह लेती है। BNS की यह नई धारा तब भी लागू होती है जब कोई व्यक्ति खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करके जान-बूझकर किसी को चोट पहुंचाता है।

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दूसरी ओर, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 125 उन कामों से संबंधित है जो दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं; यह किसी भी ऐसे लापरवाह या गैर-जिम्मेदाराना काम के लिए सज़ा का प्रावधान करती है जिससे इंसानी जान या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो। यह नई धारा भारतीय दंड संहिता (IPC की धारा 336, 337 और 338) की पुरानी धाराओं की जगह लेती है और चोट की गंभीरता के आधार पर सज़ा तय करती है।

इस नई धारा को आम तौर पर खास क्लॉज़ और स्थानीय तौर पर लागू होने के आधार पर ज़मानत-योग्य (bailable) और संज्ञेय (cognizable) अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

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राहुल गांधी ने अपना छह घंटे से ज़्यादा लंबा धरना खत्म किया

शुक्रवार शाम को, राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर अपना छह घंटे से ज़्यादा लंबा धरना खत्म किया। यह धरना पैलेट गन से घायल हुए एक युवक की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद खत्म किया गया; उन्होंने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया।

गौरतलब है कि 19 साल के साहिल लोचव की शिकायत पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करने के बाद राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि यह न्याय की दिशा में पहला कदम है और मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित के शरीर में छर्रे (पेलेट्स) हैं और उसकी आँख में चोट लगने के कारण उसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। यह इस युवा के साथ अन्याय है। राहुल ने कहा कि वह लगभग एक महीने से FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे थे और एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे।

राहुल गांधी ने कहा कि होम सेक्रेटरी और (गृह मंत्री) अमित शाह की मंज़ूरी के बाद ही आखिरकार FIR दर्ज की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि FIR दर्ज होने से कौन रोक रहा था, क्योंकि पुलिस वाले तो ऐसा करना चाहते थे लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोचब को लगी छर्रों की चोटों के मामले में FIR दर्ज की।

FIR दर्ज करने पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जान-बूझकर चोट या गंभीर चोट पहुँचाना) और धारा 25 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम) के तहत FIR दर्ज की है। 

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