MP News: आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी भर्तियों में दिए जाने वाले दस फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण (EWS reservation) पर हाईकोर्ट (High Court) का बड़ा फैसला आया है।
जबलपुर हाईकोर्ट (High Court) ने ये साफ किया है कि ईडब्लूएस आरक्षण, भर्तियों के अनारक्षित पदों के दस फीसदी पदों पर ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अलग से आरक्षण का लाभ लेने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिया सकता और बचे हुई अनारक्षित वर्ग के पदों से ही दस फीसदी आरक्षण ईडब्लूएस वर्ग को देना होगा। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने कुल पदों पर दस फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट (High Court) में अनेक याचिकाएं दायर है तथा हाईकोर्ट ने समस्त भर्तियों को उक्त याचिकाओं के निर्णय के अधीन की गई है !
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