Rahul Gandhi Citizenship विवाद में नया मोड़, Allahabad High Court ने केंद्र से मांगे सारे रिकॉर्ड्स

By
On:
Follow Us


इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े एक मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दे दी और उसे आगामी छह अप्रैल को संबंधित रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिये।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह आदेश एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
अदालत ने केंद्र को विरोधी पक्षकार के रूप में शामिल होने की अनुमति दी और उसे अगली सुनवाई में नागरिकता विवाद से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय से प्राप्त दस्तावेजों की गोपनीय प्रकृति का हवाला देते हुए अनुरोध किया था कि इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में न की जाए। तब अदालत ने चैंबर में कार्यवाही की थी।
याचिकाकर्ता ने लखनऊ की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

शिशिर ने अपनी याचिका में भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित आरोपों में मुकदमा दर्ज करने और विस्तृत जांच के निर्देश देने का अनुरोध किया है।



Source link

For Feedback - vindhyaajtak@gmail.com 

विज्ञापन

WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.20.28 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.20.27 PM

कुछ छूट न जाए ....

Leave a Comment

Breaking News