एमपी में पदोन्नति का गजट नोटिफिकेशन जारी, ये हैं शर्तें | mp news Promotion gazette notification issued here are the conditions

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क्या हैं नियम

नियमों के इस का बात का उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती के पदों में एससी और एसटी वर्ग को 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है।

वरिष्ठता के आधार पर होगा प्रमोशन

प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति योग्यता सह-वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी। शेष सभी पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी।

एसटी/एससी वर्ग में ऐसे होगी पदोन्नति

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या, संवर्ग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत होगी। वहीं एससी वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या का 16 प्रतिशत होगी।

पदोन्नति की चयन समिति बनेगी

राज्य शासन के द्वारा प्रमोशन से जरिए भरे जाने वाले संवर्ग पदों को अलग से तय किया जाएगा। इसके लिए समिति के द्वारा फैसला किया जाएगा। इसमें समिति के अध्यक्ष विभाग के सचिव और विभागाध्यक्ष सचिव होंगे। समिति में उपसचिव से ऊंचे पद पर सामान्य प्रशासन विभाग का अफसर शामिल होगा। साथ ही तीन सदस्यों में से एक एससी वर्ग का नहीं होने पर एससी वर्ग के दूसरे वर्ग का अधिकारी समिति में शामिल किया जाएगा। इससे पहले तीन सदस्यों में केसे एसटी वर्ग का न होने पर दूसरे वर्ग का एसटी वर्ग का एक अधिकारी कमेटी में शामिल होगा।

विस्तार से यहां पर पढ़े नियम



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कुछ छूट न जाए ....

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