न्यूनतम 14 और अधिकतम 1 माह में सुनवाई
—उक्त श्रेणी के आवेदकों की पहली सुनवाई कम से कम 14 दिन और अधिकतम एक माह में होगी। —20 हजार प्रकरण आयोग के पास लंबित हैं। मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद सुनवाई में तेजी आई।
—कुल लंबित प्रकरणों में से 5% वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गरीबी रेखा में शामिल लोगों की हैं। ये भी पढ़ें: मध्यप्रदेश में 6 सिस्टम एक्टिव, एमपी में 7 दिन तक टूटकर बरसेंगे बादल ये भी पढ़ें: खुशखबरी, MP में पदोन्नति नियम लागू, मंत्रालय कर्मियों का प्रमोशन इसी महीने











