Crime News: इंदौर जिले (Indore district) में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा (Collector Dr. Ilaiyaraaja) के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देशन में अवैध मदिरा के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी स्टाफ द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
वृत महू अ के उप निरीक्षक मनीष राठौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति महू तरफ से अवैध हाथ भट्टी मदिरा व ओवर प्रूफ मदिरा लेकर आ रहा है, जो जहरीली होकर मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए महू ब के उप निरीक्षक सुनील मालवीय के साथ टीम बना कर वाहन चालक को महू सिमरोल रोड पर पकड़ा गया। आरोपी के आधिपत्य से वाहन पर बंधी हुई दो जारी केन में कुल 70 लीटर मदिरा जप्त की गई। उक्त मदिरा में से 35 लीटर ओवर प्रूफ मदिरा होना पाया गया जो मानव उपयोग के लिय अनुपयुक्त है।
अवैध हाथ भट्टी मदिरा व ओवरप्रूफ मदिरा का परिवहन करने वाले आरोपी को हुई जेल। जप्त वाहन व मदिरा का बाज़ार मूल्य लगभग 85 हजार 500 रुपए है।
आबकारी अधिनियमों के तहत प्रकरण दर्ज
आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। जप्त वाहन व मदिरा का बाज़ार मूल्य लगभग 85 हजार 500 रुपए है।
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