MP News: केन्द्र सरकार (Central government) के बाद मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) ने भी रिटायरमेंट (Retirement) के बाद कुछ विशेष मौकों पर अपनी वर्दी (Given permission to wear its uniform) पहनने की अनुमति दी है। इस संबंध में आदेश जारी (Order has been issued) कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में रिटायरमेंट (retirement) के बाद भी अब पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी पहन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि ये अनुमति सिर्फ आईपीएस अधिकारियों को दी गई है। जारी हुए आदेश के मुताबिक आईपीएस अधिकारी जिस रैंक से रिटायर होते हैं उस रैंक की वर्दी वो रिटायरमेंट (retirement) के बाद भी कुछ खास मौकों पर पहन सकते हैं।
रिटायरमेंट (retirement) के बाद भी कुछ खास मौकों पर पहन सकते हैं। बता दें कि अभी तक पुलिस अधिकारी इन अवसरों में शामिल होने पर भी अपनी वर्दी नहीं पहन पाते थे।
सरकार ने जारी किया आदेश
केन्द्र सरकार ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था जिसके बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक रिटायरमेंट (retirement) के बाद आईपीएस अधिकारी अपनी रिटायरमेंट (retirement) के वक्त की यूनिफार्म खास मौकों जैसे सेरेमोनिएल ओकेशंस और पुलिस परेड में पहन सकते हैं। बता दें कि अभी तक पुलिस अधिकारी इन अवसरों में शामिल होने पर भी अपनी वर्दी नहीं पहन पाते थे।
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