Singrauli Breaking (सिंगरौली ब्रेकिंग): सिंगरौली जिले (Singrauli District) में विधानसभा चुनाव (assembly elections) के मतदान (vote) से पूर्व जिलेभर में सभी देशी व विदेशी शराब की मदिरा दुकानें (Liquor shops of domestic and foreign liquor) बन्द कर दी जाएंगी।
विधानसभा चुनाव (assembly elections) को लेकर ये आदेश सिंगरौली (Singrauli) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (Collector and District Magistrate) अरूण परमार द्वारा दिया गया है। उन्होंने आदेश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से पूर्व जिले भर में सभी देशी व विदेशी शराब की मदिरा दुकानें (Liquor shops of domestic and foreign liquor) बन्द कर दी जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश में सिंगरौली (Singrauli) कलेक्टर (Collector) ने कहा है कि 15 नवम्बर 2023 को शाम 6 बजे से 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसंबर 2023 को पूरे दिन जिलेभर में मदिरा (liquor) की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
सिंगरौली जिले (Singrauli District) में प्रतिबंध की अवधि में मदिरा (liquor) का क्रय, विक्रय एवं परिवहन, भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
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