MP News: अगर आपके पास वाहन है और उसमें हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगी है तो लगवा लें अन्यथा जुर्माना भरना (pay a fine) पड़ सकता है।
हाईकोर्ट (High Court) ने परिवहन विभाग (Transport Department) को साफ निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगे हैं, उन वाहनों में 15 सितंबर तक लगवा दिया जाये। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि जिन लोगों के वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगा है वे वाहन डीलर के पास जाकर वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) लगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी नंबर प्लेट बुक करा सकते हैं।
जिन लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई (action against) किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।
2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में लगाना जरुरी
हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर 15 दिसंबर तक हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। जिन वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं मिलेगी, उन वाहन स्वामियों से पांच सौ रुपए का जुर्माना वसूला जायेगा। जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि वाहन स्वामियों को बहुत पहले से हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) लगवाने को कहा जा रहा था। अब भी अगर कोई वाहन स्वामी नंबर नहीं लगवाया होगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जायेगी।
आड़े-तिरछे नंबरों से मिलेगी मुक्ति
नए वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) लगाई जाती है, लेकिन जो पुराने वाहन हैं, उनमें कम ही वाहनों में एसएसआरपी नंबर प्लेट लगी है। कई लोगों ने पुराने वाहनों में आड़े-टेढ़े नंबर प्लेट लगवा रखे हैं। जिससे कई बार वाहनों का नंबर ठीक से लोगों को नहीं दिखता है। नए नियम से वाहनों के नंबर प्लेट में एकरुपता आयेगी। वहीं आड़े-तिरछे नंबर वाले वाहनों से भी मुक्ति मिलेगी। परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों से हाई सिक्युरिटी नंबर प्टेल लगवाने की अपील की है।
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