MP News: शांति व्यवस्था (Keeping peace) को दृष्टिगत रखते हुए 30 मार्च को शुष्क दिवस (dry day) घोषित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में होली पर्व के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 30 मार्च को शुष्क दिवस (dry day) घोषित किया है। जारी आदेशानुसार रंगपंचमी पर जिले की समस्त 71 कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.-3, होटलबार, गोदाम तथा जिले के देशी मद्यभाण्डागारों को सांय 5.00 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है।
बता दे कि होली पर्व (Holi festival) के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 30 मार्च को शुष्क दिवस (dry day) घोषित किया है।
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