FSSAI advice: पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स श्रेणी से हटाए; जानिए

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FSSAI Advice: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स (e-commerce) फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBO) से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों (food products) का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने को कहा है।

FSSAI ने निकटतम श्रेणी – डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय – के साथ ‘गैर मानकीकृत खाद्य’ के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों के उदाहरणों को नोट किया है, जो ‘स्वास्थ्य पेय’ (Health Drink), ‘ऊर्जा पेय’ (energy drinks) श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे हैं।

एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि ‘हेल्थ ड्रिंक’ (Health Drink) शब्द एफएसएस कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है।

इसलिए, FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स (e-commerce) एफबीओ (FBO) को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक्स (Health Drink)/एनर्जी ड्रिंक्स’ (energy drinks) की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें जैसा कि मौजूदा कानून के अंतर्गत व्‍यवस्‍था की गई है।

गैर मानकीकृत खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम और खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए भोजन, कार्यात्मक भोजन और नवीन भोजन) नियमों में मानकीकृत नहीं हैं लेकिन मानकीकृत सामग्रियों का उपयोग करते हैं।

शब्द – ‘ऊर्जा’ पेय (energy drinks) – को केवल खाद्य श्रेणी प्रणाली (एफसीएस) 14.1.4.1 और 14.1.4.2 (कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड पानी आधारित स्वादयुक्त पेय) के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर उपयोग करने की अनुमति है, जो खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 (कैफीनयुक्त पेय) के उप-विनियम 2.10.6 (2) के तहत मानकीकृत है।

इस सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें।

 

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