MP News: इंदौर (Indore) में कलेक्टर आशीषसिह (Collector Ashish Singh) ने गुरुवार को भिक्षा (begging) को लेकर आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने भिक्षा वृत्ति/बाल भिक्षा वृत्ति पर नियंत्रण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि आदेश के अनुसार भिक्षुओं को भीख (begging) स्वरूप कुछ भी देना या नाबालिग बच्चों से किसी सामान को खरीदना दण्डनीय होगा।
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