Crime News: दो साल पहले अमरपाटन (Amarpatan) में हुई महिला की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायालय अमरपाटन ने 22 अप्रैल 2022 की रात हुई राजकुमारी प्रजापति पत्नी शोभनाथ प्रजापति की हत्या के मामले में मृतका के पति शोभनाथ प्रजापति को दोषी करार दिया है।
बता दें कि अदालत ने अभियुक्त शोभनाथ को उम्र कैद की सजा और 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
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