15 वर्ष पुराने वाहनों का पंजीकरण निरस्त कराने पर मिलेगा 90 प्रतिशत की छूट !

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सिंगरौली 30 नवम्बर 2022।। जिला परिवहन अधिकारी  बिक्रम सिंह राठौर ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए एक अभिनव पहल शुरू की गई है। वाहन स्वामियों के वाहनों पर बकाया मोटरयान कर के भुगतान के लिए परिवहन विभाग द्वारा “एकमुश्त समाधान योजना“ प्रारंभ की गई है।

उन्होने बताया कि योजना के लाभ के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.mp.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन
सर्विसमेन्यू में वन टाइम सेटलमेंट एंड ऐरे स्कीम पर क्लिक करे। यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावशील है। सभी वाहन स्वामी शीघ्र अतिशीघ्र लाभ उठाये। एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को 5 वर्ष तक पुराने पंजीकृत वाहन के शोध्य मोटरयान कर की राशि पर 10 प्रतिशत एवं 30 सितंबर 2022 को 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक पुराने पंजीकृत वाहन की कर राशि पर 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

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