Ujjain Wife Murder Case: पत्नी का भतीजे से अफेयर! शक में होली के दिन गोलियों से भूना, अब अदालत ने सुनाई आरोपी पति को फांसी की सजा

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Ujjain Wife Murder Case: पत्नी का भतीजे से अफेयर! शक में होली के दिन गोलियों से भूना, अब अदालत ने सुनाई आरोपी पति को फांसी की सजा

उज्जैन: Ujjain Wife Murder Case:  धुलेंडी के दिन पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को उज्जैन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध के करीब 15 माह बाद न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। आरोपी वाहिद लाला ने 25 मार्च 2024 को पत्नी संजीदा बी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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Ujjain Wife Murder Case:  थाना नागझिरी क्षेत्र के गणेश नगर निवासी वाहिद लाला ने होली के अगले दिन आदर्श नगर में अपनी पत्नी संजीदा बी (उम्र 45) को तीन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वारदात उस समय हुई जब संजीदा अपनी चाची के घर के सामने खड़ी थी। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपी ने अपने बेटे फरहान और दो बेटियों को ई-रिक्शा में बैठाकर एटलस चौराहा स्थित नानी के घर भेज दिया था। बच्चों से कहा गया कि वह बाइक से पत्नी के साथ पीछे-पीछे आएगा लेकिन कुछ ही समय बाद आदर्शनगर में उसने पत्नी को गोली मार दी।

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चरित्र पर संदेह बना हत्या का कारण

Ujjain Wife Murder Case:  पुलिस जांच में सामने आया कि वाहिद अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। उसे शक था कि संजीदा का उसके ही भतीजे से अवैध संबंध है। इसी मानसिकता में वह काफी समय से तनाव में था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी वाहिद पूर्व में भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है जो करीब 16 वर्ष पुराना है।

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कोर्ट ने सुनाया मृत्युदंड

Ujjain Wife Murder Case:  करीब एक साल तक चले इस मामले में उज्जैन लोक अभियोजन के प्रभारी उपसंचालक राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि कोर्ट ने इस जघन्य अपराध में कड़ा रुख अपनाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वही सरकारी वकील मिश्रीलाल चौधरी ने जानकारी दी कि आरोपी ने पत्नी को पेट और कनपटी पर तीन गोलियां मारी थीं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

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कोर्ट का कड़ा संदेश

Ujjain Wife Murder Case:  कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को फांसी दी जाए और तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। साथ ही अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया है।

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