जबलपुर: Triple Talaq In Jabalpur: तीन तलाक पर कानूनी प्रतिबंध और सख्त प्रावधानों के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से सामने आया है जहां एक नवविवाहिता को उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।
Triple Talaq In Jabalpur: घटना गोहलपुर थाना क्षेत्र के अमखेरा इलाके की है। पीड़िता सायमा खान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी दो महीने पहले शाहरुख खान नामक युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही सायमा को अपने पति के किसी अन्य युवती से प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिली। जब सायमा ने इस पर आपत्ति जताई और पति को समझाने की कोशिश की तो शाहरुख ने उल्टे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
Triple Talaq In Jabalpur: सायमा के मुताबिक विवाद के बाद शाहरुख ने उसे फोन किया और फोन पर ही तीन बार “तलाक” कहकर रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। महिला की शिकायत पर गोहलपुर थाना पुलिस ने आरोपी शाहरुख खान के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा।
क्या “तीन तलाक” देना अब भी भारत में मान्य है?
नहीं, भारत सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। ऐसा करना अब एक अपराध है।
अगर किसी महिला को “तीन तलाक” दिया जाए तो उसे क्या करना चाहिए?
अगर किसी महिला को तीन तलाक दिया गया है, तो वह नजदीकी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकती है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
“तीन तलाक” देने पर कितनी सजा हो सकती है?
तीन तलाक देने पर आरोपी को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, और यह संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध है।
क्या फोन पर “तीन तलाक” देना भी अपराध है?
हां, चाहे तीन तलाक मौखिक रूप में हो, लिखित रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जैसे फोन, मैसेज) से—हर स्थिति में यह अपराध की श्रेणी में आता है।
“तीन तलाक” की शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज कराई जा सकती है?
महिला पीड़िता तीन तलाक की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है या महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकती है।