भोपाल : MP Police Reel Ban: अब पुलिसकर्मियों को रील बनाना महंगा पड़ सकता है। दरअसल पुलिसकर्मियों में रील बनाने की बढ़ती दीवानगी को लेकर रीवा रेंज के डीआईजी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों की तरह पुलिसकर्मियों में भी बढ़ते रील बनाने के रोग पर संज्ञान लिया है और इसे रोकने के लिए कड़वी दवा के रूप में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब कई पुलिसकर्मी भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने, लाइक और व्यू बढ़ाने तथा फॉलोअर्स पाने के लिए रील बनाने लगे हैं। रीवा रेंज के हर जिले में कई पुलिसकर्मी इस तरह की रील्स बना रहे हैं।
MP Police Reel Ban: हाल ही में सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वे ड्यूटी के दौरान काम करते हुए फिल्मी गाने पर रील बना रही थीं। रील वायरल होने के बाद डीआईजी ने रीवा जोन के सभी जिलों को पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से रील बनाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वर्दी में हो या सिविल ड्रेस में, रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी द्वारा जारी आदेश सभी थाना प्रभारियों को पढ़कर सुनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तीन दिन के रोल कॉल में सभी पुलिस कर्मचारियों को सुनाया जाएगा और रोजनामचा में दर्ज किया जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई पुलिसकर्मी रील बनाकर वायरल करता है, तो वह कार्रवाई के दायरे में आएगा।
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MP Police Reel Ban: रीवा में पदस्थ उपनिरीक्षक विकास सिंह सिंगौर सोशल मीडिया पर खासे चर्चित हैं। उनके कई वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुके हैं। इनमें कुछ वीडियो उन्होंने वर्दी में फिल्मी गानों पर बनाए थे। पहले वे सोहागी थाने में पदस्थ थे और वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात हैं।इससे पहले भी चुनाव के दौरान राजनीतिक दल से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने पर सोहागी थाने में पदस्थ एक आरक्षक को निलंबित किया जा चुका है। कुछ माह पूर्व न्यायालय में पदस्थ एक महिला प्रधान आरक्षक की रील वायरल होने पर जांच के आदेश दिए गए थे।सतना जिले में शायद ही कोई ऐसा थाना हो, जहां के कुछ पुलिसकर्मियों ने वर्दी में रील बनाकर साझा न की हो। महिला थाना प्रभारी श्वेता मौर्य के फेसबुक समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बीस हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी रील्स अक्सर सोशल मीडिया पर अपलोड होती रहती हैं।एसआई नेहा ठाकुर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। कोलगवां, कोतवाली और पुलिस लाइन की कई महिला आरक्षक भी रील बनाकर साझा करती हैं।
MP Police Reel Ban: डीआईजी के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस जैसा अनुशासित विभाग, जो समाज की सुरक्षा और सेवा का प्रतीक है, उसमें इस तरह का कार्य पुलिस के पद व गरिमा के प्रतिकूल है। इससे जनता के बीच पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी पुलिसकर्मी को विभागीय कार्यों के अतिरिक्त कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस सख्त आदेश के बाद पुलिसकर्मी रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के चस्के से कैसे दूरी बना पाते हैं।
MP Police Reel Ban: इधर आईजी रीवा गौरव राजपूत भी पुलिस कर्मियों द्वारा वर्दी में रील बनानें को लेकर शख्त हुए हैं उन्होंने DIG रीवा को आदेशित किया है कि आदेश जारी करें की भी पुलिस कर्मी अगर वर्दी या सिविल में कोई रील बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड/वायरल करता है तो उसपर शख्त कार्यवाही की जाए। जिसके बाद DIG रीवा ने आदेश जारी आदेश में कहा है अत्यधिक पुलिसकर्मी वर्दी में अथवा सिविल में अपनी रील बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रहकर किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा ऐसा किया जाना अनुशासन के सर्वथा विपरीत होकर उसकी पद एवं गरिमा के भी प्रतिकूल है जिससे आज जनता के मध्य पुलिस की छवि पर भी अत्यधिक प्रतिकूल परिलक्षित होता है।
“क्या पुलिसकर्मी वर्दी में रील बना सकते हैं?”
नहीं, रीवा रेंज में डीआईजी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में या सिविल ड्रेस में रील नहीं बना सकता। ऐसा करना विभागीय नियमों का उल्लंघन है।
“क्या पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं?”
नहीं, विभागीय कार्यों के अलावा कोई भी पोस्ट या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
“रीवा रेंज में रील बनाने पर किसे नोटिस या कार्रवाई मिली है?”
सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा की रील वायरल होने के बाद यह सख्त आदेश जारी किया गया। पूर्व में भी कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है।
“क्या महिला पुलिसकर्मी भी रील बनाने में शामिल थीं?”
हां, महिला थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, एसआई नेहा ठाकुर सहित कई महिला आरक्षकों की रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।
“पुलिस रील बैन आदेश किसने जारी किया है?”
यह आदेश डीआईजी रीवा रेंज द्वारा आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर जारी किया गया है, जिसमें तीन दिन की रोल कॉल में सभी थाना कर्मचारियों को आदेश पढ़कर सुनाने को कहा गया है।