Crime News: किशोरी से रेप के आरोप में भारतीय मूल के बार मालिक पर केस; जानिए खबर

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Crime News: 41 वर्षीय भारतीय मूल (Indian-origin) के बार मालिक पर 2020 में उसके लिए काम करने वाली 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार (raping) करने के आरोप (Blame) में सिंगापुर उच्च न्यायालय (Singapore High Court) में मुकदमा चल रहा है।

एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। स्ट्रेट्स टाइम्स ने अभियोजकों के हवाले से कहा कि राज कुमार बाला ने 21 फरवरी, 2020 की रात और अगली सुबह के बीच किराए के फ्लैट में लड़की से छेड़छाड़ और बलात्कार किया। बाला के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों में से दो गवाह पेश किए, जिनकी पहचान अदालती दस्तावेजों में बी1 और बी2 के रूप में की गई।

सामाजिक और परिवार विकास मंत्रालय (Ministry of Social and Family Development) के एक केस वर्कर को अपनी आपबीती सुनाई। सिंगापुर (Singapore) के कानून के तहत, बलात्कार के लिए दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत की सजा हो सकती है।

पीड़िता के साथ बलात्कार और छेड़छाड़

बी1 और बी2, पीड़ितों की तरह, एक बालिका गृह से भाग गए थे और डनलप स्ट्रीट, लिटिल इंडिया में बाला बार में रह रहे थे और काम कर रहे थे। अदालत को बताया गया कि बाला ने बी1 का यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित को बाला ने बी2 के कहने पर काम पर रखा था और पुलिस ने उसी दिन उसके बार पर छापा मारा था, यह रिपोर्ट करने के बाद कि भगोड़ों का एक परिचित वहां काम कर रहा था। बाला उसे एक किराए के फ्लैट में ले जाता है जहां वह नशे में उसका यौन उत्पीड़न करता है। अभियोजकों ने अदालत को बताया कि बी1 ने बाला को पीड़िता के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ करते देखा था।

बलात्कार के लिए दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल और जुर्माना

पीड़िता ने अगले दिन बी2 को बताया कि उसके साथ रेप हुआ है. वह अंततः 20 जुलाई, 2020 को बालिका गृह लौट आई और 5 अगस्त, 2020 को सामाजिक और परिवार विकास मंत्रालय के एक केस वर्कर को अपनी आपबीती सुनाई। सिंगापुर के कानून के तहत, बलात्कार के लिए दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत की सजा हो सकती है। छेड़छाड़ के दोषी व्यक्ति को दो साल तक की जेल, जुर्माना और बेंत की सजा हो सकती है।

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