Crime News: नाबालिग लडकी से भाजपा विधायक ने किया दुष्कर्म, कोर्ट में दोष सिद्ध; जानिए

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Crime News (क्राइम न्यूज़) : नाबालिग लडकी (minor girl) से एक भाजपा विधायक (BJP MLA) द्वारा दुष्कर्म (rape) करने के आरोप का मामला सामने आया है। ये मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सोनभद्र (Sonbhadra) का है

जहां दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक राम दुलारे गौड (BJP MLA from Duddhi Assembly Ram Dulare Gaud) को अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिक से दुष्कर्म (rape) के मामले में पाक्सो एक्ट (POCSO Act) कोर्ट ने दोषी पाया है। ऐसे में कोर्ट के निर्देश पर दुद्धी विधायक (Duddhi MLA) राम दुलारे गौड को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 में प्रधानप्रतिनिधि रहते हुए रामदुलारे गोंड़ (Ram Dulare Gaud) पर नाबालिग लडकी (minor girl) से दुष्कर्म (rape) का आरोप लगा था। दुद्धी विधायक (Duddhi MLA) के खिलाफ पास्को और दुष्कर्म के मामले में वर्ष 2014 से मुकदमा चल रहा है। मामले में कोर्ट 15 दिसम्बर को फैसला सुनाएगा। पिड़िता के भाई ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, कोर्ट के फैसले से न्याय की जीत हुई है।

दुष्कर्म (rape) पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि केस वापस लेने का काफी दबाबनाया गया। आरोपी की तरफ से अपने लोगों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर करते हुए पीड़ित के भाई ने कहा कि अरोपी को कम से कम 20 वर्ष की सजा होनी चाहिए।

वहीं, पीड़ित के वकील विकास शाक्य ने कहा नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म (rape) करने के मामले में विधायक (Duddhi MLA) के खिलाफ मुकदमा चल रहा था मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश जो स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट देखते हैं, उनके द्वारा दोष सिद्ध किया गया। अभियुक्त भाजपा विधायक (BJP MLA) राम दुलारे गोंड जो दुद्धी से भाजपा विधायक (Duddhi MLA) है उनको न्यायालय ने अभिरक्षा में ले लिया है और जेल भेजा जाएगा। दुष्कर्म (rape) के मामले में न्यायालय 15 तारीख को फैसला सुनाएगा। सजा कितने समय की होगी यह 15 तारीख को पता चलेगा। कम से कम सजा 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

 

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